कुवैत में रेज़िडेंसी फ़ीस कैसे बनती है
कुवैत में हर विदेशी को इक़ामा रिन्यू कराने के लिए दो सरकारी फ़ीस देनी होती है: गृह मंत्रालय की रेज़िडेंसी फ़ीस और स्वास्थ्य मंत्रालय की हेल्थ फ़ीस। दोनों 23 दिसंबर 2025 को बढ़ गईं, जब विदेशियों के रेज़िडेंसी कानून के नए नियम लागू हुए। रिन्यू के बाद हर व्यक्ति को नया सिविल आईडी कार्ड भी बनवाना होता है।
आपकी रेज़िडेंसी फ़ीस
मंत्रालय का फ़ैसला नंबर 2249, 2025
- सरकारी या प्राइवेट कंपनी की नौकरी (धारा 17 और 18) और स्टूडेंट (धारा 23): 20 KD सालाना
- विदेशी पार्टनर, इन्वेस्टर और प्रॉपर्टी मालिक (धारा 19, 21 और 25): 50 KD सालाना
- खुद अपने स्पॉन्सर (धारा 24): 500 KD सालाना
आपकी फ़ैमिली की रेज़िडेंसी फ़ीस
- कर्मचारी या स्टूडेंट की पत्नी या पति और बच्चे: हर व्यक्ति 20 KD सालाना
- पार्टनर, इन्वेस्टर या प्रॉपर्टी मालिक की पत्नी या पति और बच्चे: हर व्यक्ति 40 KD सालाना
- खुद अपने स्पॉन्सर की पत्नी या पति और बच्चे: हर व्यक्ति 100 KD सालाना
- माता-पिता और दूसरे रिश्तेदार (धारा 29): हर व्यक्ति 300 KD सालाना, पहले 200 KD थी
- विदेशी फ़ैमिली के घरेलू कामगार: रिन्यू पर हर कामगार 50 KD सालाना। तीसरा या उससे ज़्यादा कामगार बुलाना कहीं महंगा है (पहले साल 400 KD या उससे ज़्यादा)।
हेल्थ फ़ीस
स्वास्थ्य मंत्रालय का फ़ैसला नंबर 306, 2025
हेल्थ फ़ीस लगभग हर व्यक्ति के लिए 100 KD सालाना है: आप, पत्नी या पति, हर बच्चा, माता-पिता और घरेलू कामगार। 23 दिसंबर 2025 से पहले यह बड़ों के लिए 50 KD, पत्नी के लिए 40 KD और बच्चों के लिए 30 KD थी। खेती, मछली पकड़ने, पशु चराने और डेयरी कंपनियों के कामगार 10 KD देते हैं। नवजात बच्चा पहले चार महीने या पासपोर्ट बनने तक इस फ़ीस से छूट पाता है।
सिविल आईडी कार्ड
पब्लिक अथॉरिटी फ़ॉर सिविल इन्फ़ॉर्मेशन (PACI) हर नए सिविल आईडी कार्ड के 5 KD लेती है, जो ऑनलाइन दिए जाते हैं।
फ़ीस कौन देता है
कानून फ़ीस तय करता है, पर हर बार यह नहीं बताता कि कौन देगा। बहुत सी कंपनियाँ अपने कामगारों की रेज़िडेंसी और हेल्थ फ़ीस खुद देती हैं, और कुछ नहीं देतीं। अपना कॉन्ट्रैक्ट देखें। फ़ैमिली की फ़ीस आपको खुद देनी होती है। अगर कंपनी आपकी फ़ीस देती है तो "मेरा इक़ामा भी जोड़ें" से निशान हटा दें।
उदाहरण
प्राइवेट कंपनी का एक कर्मचारी पत्नी और दो बच्चों के साथ एक साल के लिए इक़ामा रिन्यू कराता है और चार नए सिविल आईडी कार्ड बनवाता है:
इसमें क्या शामिल नहीं
देर से रिन्यू कराने का जुर्माना, विज़िट वीज़ा, एंट्री वीज़ा, मेडिकल टेस्ट और टाइपिंग ऑफ़िस का चार्ज इसमें शामिल नहीं है। कुवैती और खाड़ी देशों के नागरिकों की फ़ैमिली के लिए अलग नियम हैं, और उनमें से कई हेल्थ फ़ीस से छूट पाते हैं। फ़ीस मंत्रालय के फ़ैसले से बदल सकती है, इसलिए पैसे देने से पहले गृह मंत्रालय की ऑनलाइन सर्विस पर रकम देख लें।
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